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Chandigarh e-Awas Portal Registration: Online Apply कैसे करें? Check Seniority List

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Chandigarh e-Awas Portal सरकारी कर्मचारियों को पारदर्शी तरीके से आवास आवंटित करने का आधिकारिक और एकमात्र ऑनलाइन माध्यम है। House Allotment Committee (HAC) द्वारा संचालित इस पोर्टल पर चंडीगढ़ में स्थित लगभग 13,000 सरकारी मकानों का सीधा प्रबंधन किया जाता है। UT Chandigarh Administration ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए पूरी आवंटन प्रक्रिया को ऑनलाइन (Online) कर दिया है। पुराने समय में होने वाली मैन्युअल फाइलिंग और कागजी कार्रवाई को खत्म करके अब e-Awas System को सीधे कर्मचारियों के पेरोल (Payroll) सिस्टम से जोड़ दिया गया है।

Chandigarh e-Awas Portal Registration

e-Awas Chandigarh 2026: Eligibility and Government House Rules

e-Awas Eligibility Rules के अनुसार केवल नियमित (Regular) सरकारी कर्मचारी ही चंडीगढ़ में आवास प्राप्त करने के लिए पात्र माने जाते हैं। Chandigarh Administration के अलावा, पंजाब और हरियाणा सरकार के कर्मचारी जिनकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में है, वे भी इस Online Application पोर्टल पर अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं।

कर्मचारियों की बेसिक जानकारी सीधे eHRMS Payroll System से सिस्टम में फैच (Fetch) की जाती है। अगर कोई कर्मचारी चंडीगढ़, पंजाब या हरियाणा से बाहर का है और उसका वेतन यहां से नहीं बनता है, तो उसे Other States Employee Registration विकल्प चुनना होगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास आवंटन के नियम बहुत स्पष्ट रखे गए हैं। जिन कर्मचारियों के पति या पत्नी के नाम पर चंडीगढ़, पंचकूला या मोहाली (Tricity) में कोई अपना निजी मकान (Own House) है, वे Chandigarh Housing Board Rules के अनुसार सामान्य सरकारी आवास के लिए आवेदन करने से अयोग्य हो सकते हैं। इस नियम का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को प्राथमिकता देना है जिनके पास रहने के लिए कोई स्थायी ठिकाना नहीं है।

Important Dates for HAC Chandigarh House Bidding

सरकारी घर पाने के लिए पोर्टल पर निर्धारित तारीखों का सख्ती से पालन करना बहुत जरूरी है। House Allotment Committee (HAC) ने आवेदन और बिडिंग के लिए एक फिक्स मासिक कैलेंडर बनाया है।

Bidding Event (आवंटन प्रक्रिया)Important Dates (महत्वपूर्ण तिथियां)
HAC Application Submissionमहीने की 20 तारीख से पहले
e-Awas Bidding Periodहर महीने की 1 से 8 तारीख तक (रात 11:59 बजे तक)
Allotment Result Declarationहर महीने की 10 तारीख से

नोट: यदि आप 20 तारीख के बाद e-Awas portal पर नया आवेदन करते हैं, तो आप चालू महीने की नहीं बल्कि अगले महीने की Bidding Rules प्रक्रिया में ही हिस्सा ले पाएंगे।

CHANDIGARH e-Awas Portal Registration: Online Apply कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

नये आवास के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और इसे HAC Official Portal पर जाकर घर बैठे पूरा किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कर्मचारी का Employee Code एक्टिव होना अनिवार्य है। e-Awas Login क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए National Informatics Centre (NIC) द्वारा तैयार किए गए पोर्टल का सावधानीपूर्वक उपयोग करें।

  1. सबसे पहले आधिकारिक e-Awas Chandigarh Portal को अपने कंप्यूटर या मोबाइल ब्राउजर में खोलें।
  2. होमपेज मेनू में जाकर User Registration लिंक पर क्लिक करें।
  3. अपना eHRMS कोड दर्ज करें जिससे आपका सारा डाटा सीधे पेरोल से जुड़ जाएगा।
  4. अन्य राज्यों के कर्मचारी Applicant Registration फॉर्म में अपना आधार नंबर और ‘State Name at joining’ सिलेक्ट करके मैन्युअल फॉर्म भरें।
  5. स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को भरें और “Generate OTP” बटन दबाएं।
  6. मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP डालकर Verify Details और Save Profile बटन पर क्लिक करें।

रजिस्ट्रेशन सफल होने के बाद आपको SMS के माध्यम से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा जिसे आपको सुरक्षित रखना है।

CHANDIGARH e-Awas Portal Registration

Application Form कैसे भरें और Submit करें?

लॉगिन आईडी मिलने के बाद आपको मकान अलॉटमेंट के लिए फॉर्म भरना होता है। अपने नए अकाउंट में लॉगिन करें और “Application Form” मेनू में जाकर Apply for Accommodation पर क्लिक करें।

यहां आपको अपनी पे-स्केल (Pay Scale) के हिसाब से घर की पात्र कैटेगरी (जैसे Type-I या Type-II) स्क्रीन पर दिखाई देगी। सही हाउस कैटेगरी चुनें और फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करें। इसके बाद Print Application पेज से अपने भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट लें। इस फॉर्म को अपने HOD (Head of Department) से वेरीफाई और साइन करवाकर HAC Office Sector 18 में फिजिकल कॉपी के रूप में जमा करवाना अनिवार्य है।

How to Check e-Awas Chandigarh Seniority List Online?

घर की बिडिंग में हिस्सा लेने से पहले e-Awas Seniority List में अपना नाम चेक करना आपका सबसे अहम स्टेप है। यदि आपका नाम वेरीफाई होने के बाद इस लिस्ट में नहीं दिखता है, तो कंप्यूटर सिस्टम आपका बिड स्वीकार नहीं करेगा।

Seniority List Check करने के लिए आपको पोर्टल पर लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, बस वेबसाइट के होमपेज पर “Seniority List” टैब पर जाएं। यहां आप Type-I Houses, Type-II Houses, TYPE-III, TYPE-IV या TYPE-03 (Old) जैसे विकल्पों में से अपनी House Category Rules का चुनाव कर सकते हैं।

चंडीगढ़ में कर्मचारियों के बेसिक वेतन (Pay Matrix Level) के आधार पर मकानों की अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। पीडीएफ (PDF) लिस्ट डाउनलोड होने के बाद उसमें अपना नाम, एम्प्लॉई कोड और सीनियरिटी नंबर वेरिफाई करें। मेरा सीधा सुझाव है कि अगर लिस्ट में आपके ज्वाइनिंग डेट या नाम की स्पेलिंग में कोई भी गलती है, तो तुरंत HAC Contact Details पर रिपोर्ट करें वरना आपको घर मिलने में महीनों की देरी हो सकती है।

Chandigarh e-Awas Bidding Process 2026: 10 House Choices का नया नियम

जून 2024 के बाद से e-Awas Bidding Process के नियमों में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव किया गया है। अब आवेदक घर अलॉटमेंट के चांस बढ़ाने के लिए अपनी प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम 10 घरों का एक साथ चयन कर सकते हैं।

हर महीने की 1 तारीख को खाली घरों की बिडिंग शुरू होती है। पोर्टल पर लॉगिन करें और Bid for Accommodation सेक्शन में जाएं। सभी उपलब्ध खाली मकानों की सूची आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। अपने पसंदीदा सेक्टर और फ्लोर (Ground, First, Second) के हिसाब से 1 से 10 घरों का चुनाव करें। Chandigarh Govt Bidding पूरी तरह से सीनियरिटी (Seniority) पर आधारित है, इसमें किसी भी प्रकार की सिफारिश नहीं चलती। रिजल्ट हर महीने की 10 तारीख को e-Awas System updates के माध्यम से डिक्लेयर किया जाता है।

Technical vs Physical Possession in Chandigarh e-Awas

मकान अलॉट होने के बाद कब्ज़ा (Possession) लेने के लिए Technical Possession और Physical Possession की प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूरी करनी होती है।

यह समझना बहुत जरूरी है कि इन दोनों में क्या अंतर है। जब आपको मकान मिलता है, तो सबसे पहले आपको Possession Request Entry पेज पर जाकर घर को ऑनलाइन स्वीकार (Accept) करना होता है।

टेक्निकल पजेशन का मतलब है कि घर अभी रहने लायक स्थिति में नहीं है। हो सकता है उसमें पेंटिंग, प्लंबिंग या बिजली का काम चल रहा हो। जब आप ऑनलाइन टेक्निकल पजेशन चुनते हैं, तो आपका हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं कटता। लेकिन जैसे ही काम पूरा होता है और आप Physical Possession Request डालते हैं, Engineering Department आपको मकान सौंप देता है। जिस दिन से आप चाबी लेते हैं, उसी दिन से आपकी सैलरी से मकान की लाइसेंस फीस (License Fee) और HRA कटना शुरू हो जाता है। यदि आप समय पर पजेशन रिक्वेस्ट नहीं डालते हैं, तो UT Administration आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर देगा और मकान किसी और को दे दिया जाएगा।

Mutual Allotment and Exchange Rules

अगर दो सरकारी कर्मचारी आपसी सहमति से अपने अलॉट किए गए मकान बदलना चाहते हैं, तो Mutual Exchange Application की सुविधा पोर्टल पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध है।

इसके लिए एक कर्मचारी को ऑनलाइन सिस्टम में अपना सेक्टर और मकान नंबर डालकर Mutual Allotment की रिक्वेस्ट भेजनी होती है। यह रिक्वेस्ट सीधा दूसरे कर्मचारी के ऑनलाइन प्रोफाइल में जाती है। जब दूसरा कर्मचारी उस रिक्वेस्ट को “Accept” करता है, केवल तभी वे दोनों फॉर्म डाउनलोड करके HOD के हस्ताक्षर के साथ e-Awas Helpdesk में आगे की कार्रवाई के लिए जमा कर सकते हैं।

e-Awas Mobile App and Grievance Redressal Mechanism

स्मार्टफोन यूजर्स के लिए NIC ने e-Awas Mobile App भी लॉन्च किया है जो गूगल प्ले स्टोर पर मुफ्त में उपलब्ध है। कर्मचारी इस ऐप से ऑनलाइन बिडिंग, Profile Management और e-Awas Grievance Redressal सिस्टम का उपयोग आसानी से कर सकते हैं।

मकान के मेंटेनेंस या सीवरेज जैसी कोई भी शिकायत दर्ज करने के लिए ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें। NIC Chandigarh द्वारा बनाए गए इस सिस्टम में हर शिकायत को एक ट्रैकिंग नंबर मिलता है जिससे काम की प्रोग्रेस देखी जा सकती है। इसके अलावा मकान खाली करते समय ‘No Dues Certificate’ प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यदि कोई कर्मचारी मकान खाली नहीं करता है, तो Estate Office Chandigarh द्वारा भारी Penal Rent लगाया जाता है।

House Allotment Committee (HAC) Contact Details

अगर आपको रजिस्ट्रेशन, पेरोल डाटा या पोर्टल में कोई भी तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो आप HAC Contact Details का उपयोग करके सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।

  • दफ्तर का पता: Govt Press Building, 2nd Floor, Sector 18, Chandigarh।
  • फोन नंबर: +91 172 2700194
  • ईमेल: hac-chd@nic.in

Chandigarh Official Directory और Ministry of Home Affairs के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवास प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। कोई भी कदम उठाने से पहले सभी आवेदकों को e-Awas guidelines को ध्यान से पढ़ना चाहिए। यदि आपको पेरोल कोड संबंधित समस्या है, तो आप eHRMS Support से भी मदद ले सकते हैं।

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